दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना
1 | पात्रता व शर्ते | 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा)। |
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| समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो। |
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| ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। |
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दिव्यांगजन जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हो तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। |
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| दिव्यांगजन के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो। |
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| दिव्यांगजन द्वारा 05 वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाये उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूॅजी) |
2 | दुकान निर्माण/क्रय/किराये पर लिये जाने के लिए स्थल का चयन | नगरीय क्षेत्र - ऐसा स्थान जहाॅ पर व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो। |
3 | आय | दिव्यांगजन जन जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो। |
4 | दर | दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/- एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है।
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5 | आवेदन पत्र | इस योजना अन्तर्गत दिव्यांगजन जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से आॅन लाइन आवेदन कर सकते है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। |
6 | भुगतान की प्रक्रिया | आवेदन-पत्र प्रथम आवक तथा प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर ही नियमानुसार स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा। |
7 | ऋण की वसूली |
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